नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025। पिछले कई दिनों से देश में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। आम नागरिक से लेकर एनजीओ तक इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस विवाद पर अपना नया फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने पहले दिए आदेश में कुछ बदलाव किए हैं। इस आदेश का असर अब पूरे देश में होगा।
आदेश का मुख्य बिंदु
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि :
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आवारा कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें छोड़ा जाएगा।
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जो कुत्ते आक्रामक स्वभाव के हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा।
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आम लोग अब सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला सकेंगे।
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इस आदेश को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया गया है।
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अगर कोई इसका पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
क्यों लिया गया यह फैसला ?
बीते समय में कई राज्य सरकारों और नगर निगमों ने रिपोर्ट दी कि शहरों में आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। कई जगहों से काटने और हमले की घटनाएं भी आईं। इससे आम लोगों में डर और गुस्सा दोनों था। दूसरी तरफ कई पशु प्रेमी और संगठन कुत्तों के पक्ष में खड़े थे। कोर्ट को इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाते हुए यह आदेश देना पड़ा।
सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर रोक!
सबसे अहम बिंदु यह है कि अब कोई भी व्यक्ति सड़क, पार्क, मंदिर परिसर, बाजार या किसी अन्य पब्लिक एरिया में कुत्तों को खाना नहीं खिला सकता। कोर्ट ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी।
कहाँ दे सकते हैं कुत्तों को खाना ?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को खाना देने पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं है। बस, इसे निर्धारित जगहों पर ही किया जाएगा। अब प्रशासन को ऐसे स्थान तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहां लोग सुरक्षित तरीके से कुत्तों को खाना खिला सकेंगे।







