एक्टर विजय को SC से झटका, फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर दिया हाईकोर्ट जाने का आदेश

By: Group Editor

On: Thursday, January 15, 2026 12:49 PM

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अभिनेता विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर्स की याचिका खारिज करते हुए उन्हें मद्रास हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। CBFC से मंजूरी न मिलने के कारण फिल्म की 9 जनवरी की रिलीज टल गई थी। मेकर्स ने 27 कट के सुझाव के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

HIGHLIGHTS

1.सुप्रीम कोर्ट ने ‘जन नायकन’ मेकर्स की याचिका खारिज की

2.फिल्म की रिलीज CBFC की मंजूरी न मिलने से टली

3.मद्रास हाईकोर्ट में 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी

अभिनेता से नेता बने विजय अपनी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर चर्चा में हैं। मद्रास हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मेकर्स को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है।

‘जन नायकन’ के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में ही जारी रखने का आदेश दिया है।

ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से मंजूरी न मिलने के कारण फिल्म की रिलीजिंग आगे बढ़ा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

फिल्म के मेकर्स की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट 20 जनवरी को मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को फटकार लगाते हुए कहा, “हम इस मामले पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं।”

सुप्रीम कोर्ट में मेकर्स का पक्ष रखते हुए एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा , “फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। हमें पूरे भारत में 5000 थियेटर्स मिले थे। हमें कहा गया था कि 10 कट के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा।”

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

अगर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और 20 जनवरी को सुनवाई की तारीख दी गई है, तो आपको इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देनी चाहिए थे। आप हाईकोर्ट के पास वापस जाएं।

क्या है पूरा मामला?

पिछले साल एक्टर विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलग वेत्री कझगम (TVK) की नींव रखी थी। ऐसे में ‘जन नायकन’ को विजय की आखिरी फिल्म कहा जा रहा है, जिसे 9 जनवरी 2025 को रिलीज होना था। इस फिल्म को 18 दिसंबर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सामने पेश किया गया था। CBFC ने इस फिल्म के कई सीन पर आपत्ति जताते हुए 27 कट लगाने का सुझाव दिया था।

फिल्म के निर्माताओं ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 9 जनवरी को हाईकोर्ट की एकल बेंच ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया, जिसके बाद CBFC ने फैसले के खिलाफ याचिका दायक की और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

 

Group Editor

पंकज तिवारी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रहने वाले एक पत्रकार हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। पंकज एक मीडिया पेशेवर के रूप में सक्रिय हैं और सिंगरौली में स्थानीय समाचार कवरेज, के साथ राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाओं जुड़े हैं।
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